
रिपोर्ट: अरूण यादव
आज़मगढ़। जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अखिलेश यादव अपराध जगत से अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति जिसकी कीमत करीब ₹ 5,88,000 को प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कुर्क कर दिया गया।
दिनांक 18.09.2022 थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 357/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 बनाम अनिल यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव ,संजय यादव पुत्र उदयभान यादव,.अखिलेश यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव निवासीगण कुढही थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़,.अमरनाथ यादव पुत्र स्व0 राजेन्द्र यादव निवासी जजमनजोत थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़और.रवि यादव पुत्र मुरारी यादव निवासी आराजी देवारा करखिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की विवेचना थानाध्यक्ष रौनापार द्वारा सम्पादित की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र स्व0 जीवधन यादव, निवासी कुढही, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ जो एक शातिर किस्म का अपराधी है, के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से अपनी पत्नी श्रीमती सुमन देवी के नाम से दिनांक 11.04.2019 को ग्राम कुढ़ही, तहसील सगड़ी आजमगढ़ में श्रीमती विद्या देवी पत्नी हरिशंकर, निवासी बैदोली, जनपद गोरखपुर, की जमीन क्रय किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त जमीन का मूल्य 5,88,000/- रुपया निर्धारित किया गया है। विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के माध्यम से अभियुक्त द्वारा उक्त अवैध रुप से क्रय की गयी भूमि को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय, आजमगढ़ के समक्ष 14(1) की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ महोदय द्वारा उक्त जमीन को कुर्क करने हेतु दिनांक 28.02.2025 को आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 26.03.2025 को नायब तहसीलदार हरैया संजय कुमार राय, थानाध्यक्ष रौनापार मय पुलिस टीम व प्र0नि0 महराजगंज मय पुलिस टीम की मौजूदगी में अभियुक्त अखिलेश यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित उक्त सम्पत्ति को 14(1) के तहत कुर्क कराया गया।