रिपोर्ट____अरुण यादव

आजमगढ़। जनपद में विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर युवाओं को कथित रूप से गुमराह करने का मामला सामने आया है। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के सहायक निदेशक श्री राममूर्ति की तहरीर पर सिधारी थाना पुलिस ने एक निजी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार संगम पोर्टल संचालित किया जाता है। इसी पोर्टल के माध्यम से देश और विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं तथा विदेशों में भर्ती की प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों के तहत संपन्न कराई जाती है।

आरोप है कि इजराइल में श्रमिकों की भर्ती की आधिकारिक चयन प्रक्रिया रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से चल रही थी। इसके बावजूद 3 अगस्त 2026 को सिधारी थाना क्षेत्र स्थित गल्फ टेक्निकल इंस्टीट्यूट परिसर में एक निजी रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा पोर्टल को दरकिनार करते हुए भर्ती और साक्षात्कार आयोजित किया गया। शिकायत में कहा गया है कि इस प्रक्रिया से बेरोजगार युवाओं को भ्रमित किया गया और उनके साथ धोखाधड़ी किए जाने की आशंका है।

एफआईआर में मैसर्स आर.के. इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को नामजद किया गया है। पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक मृत्युंजय सिंह को सौंपी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया, संबंधित दस्तावेजों और एजेंसी की वैधानिक स्थिति की पड़ताल की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।