
रिपोर्ट______अरुण यादव
आजमगढ़। जनपद के कंधरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवई रसूलपुर की उचित दर विक्रेता श्रीमती सरिता देवी के खिलाफ आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवंटित खाद्यान्न के कथित गबन, कालाबाजारी, फर्जी शपथपत्र और कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई जांच रिपोर्ट और जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद की गई। दर्ज एफआईआर के अनुसार, विक्रेता द्वारा 25 जून 2026 को दिए गए स्पष्टीकरण की जांच क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने की। जांच के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथपत्रों और सादे कागज पर दर्ज बयानों का सत्यापन कराया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई शिकायतकर्ताओं ने अपने नाम से प्रस्तुत शपथपत्रों और बयानों से असहमति जताई, जबकि कुछ लोगों ने बताया कि उनसे भ्रामक तरीके से हस्ताक्षर कराए गए थे। जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि विक्रेता द्वारा कई फर्जी शपथपत्र और कूटरचित बयान प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, मौके पर स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे जांच प्रभावित हुई। वहीं जांच रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम पंचायत से संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवंटित करीब 10.11 कुंतल खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया और उसके स्थान पर कालाबाजारी किए जाने का आरोप है। जांच में संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के बयान भी दर्ज किए गए, जिनमें खाद्यान्न न मिलने की बात कही गई है।
जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में आरोपों को प्रथम दृष्टया सही मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद कंधरापुर थाने में एफआईआर दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
