
रिपोर्ट____अरुण यादव
आजमगढ़। सिधारी थाना क्षेत्र के हरवंशपुर में जमीन के सौदे को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। छह लाख रुपये में दो बिस्वा जमीन का सौदा होने के बाद रकम लेने के बावजूद बैनामा नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। जमीन या रुपये वापस मांगने पर घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। शिकायतकर्ता हरिनंदन गौतम की तहरीर पर सिधारी पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों समेत आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छह लाख रुपये में तय हुआ था जमीन का सौदा
एफआईआर के मुताबिक हरिनंदन गौतम वर्ष 2021 से हरवंशपुर में पटन राम के मकान में किराये पर रहते थे। आरोप है कि इसी दौरान मकान मालिक ने घर के बगल स्थित करीब दो बिस्वा जमीन बेचने की बात कही। दोनों पक्षों के बीच जमीन का सौदा छह लाख रुपये में तय हुआ।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने अलग-अलग तारीखों में आरोपियों को रकम दी। 10 सितंबर 2022 को तीन लाख रुपये और 5 फरवरी 2023 को दो लाख रुपये गवाहों के सामने नकद दिए गए। इसके अलावा एक लाख पांच हजार रुपये अभिषेक आनंद के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद आरोपियों ने कहा कि बैनामा कराने के लिए जब पैसा हो जाए, तब सूचना देना और बैनामा करा दिया जाएगा।
बैनामा मांगने पर बढ़ा विवाद
तहरीर के अनुसार पटन राम की मृत्यु के बाद हरिनंदन गौतम ने अभिषेक आनंद से जमीन का बैनामा कराने के लिए कहा। आरोप है कि इसके बाद 14 सितंबर 2025 को आरोपियों ने एकराय होकर गाली-गलौज की और जमीन या रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।
शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत किए जाने का उल्लेख अपनी तहरीर में किया है।
घर में घुसकर हमला और तोड़फोड़ का आरोप
शिकायत के मुताबिक 21 सितंबर 2025 को करीब 11:30 बजे अभिषेक आनंद, जोतन राम, विनोद, रवि, राजेश उर्फ राजे समेत आठ अज्ञात लोग कथित तौर पर एकराय होकर घर में घुस गए। आरोप है कि कमरा खाली कराने और जान से मारने की नीयत से शिकायतकर्ता व उसके परिवार के साथ मारपीट की गई।
तहरीर में लाठी-डंडे और लोहे के हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि विनोद तमंचा लहराकर धमका रहा था। इसके अलावा घर में बैनामा कराने के लिए रखे एक लाख रुपये कथित तौर पर आरोपियों ने लूट लिए। घर के सामान में तोड़फोड़ करने और सामान बाहर फेंकने का भी आरोप लगाया गया है।
पुलिस के पहुंचने पर कुछ आरोपी भागे
शिकायतकर्ता के अनुसार घटना की सूचना डायल 1076 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोप है कि पुलिस के पहुंचने पर कुछ आरोपी मौके से भाग गए।
नौ धाराओं में मुकदमा दर्ज
सिधारी पुलिस ने हरिनंदन गौतम की तहरीर पर 31 अगस्त 2026 को मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 115(2), 351(3), 333, 324(4), 316(2), 309(4), 109(1) और 352 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मुरारी मिश्रा को सौंपी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपों की सत्यता विवेचना के बाद स्पष्ट होगी।
