रिपोर्ट_____अरुण यादव

आजमगढ़। संगठित अपराध और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ पुलिस और राजस्व विभाग ने गैंगस्टर राजकुमार गौड़ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गुरुवार को निजामाबाद थाना क्षेत्र के रेवरा परवेजपुर गांव में उसकी करीब 40 लाख रुपये कीमत की 340.2 वर्ग मीटर भूमि कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले ली गई।

पुलिस के अनुसार, राजकुमार गौड़ पुत्र छांगुर गौड़ निवासी रेवरा परवेजपुर थाना निजामाबाद एक आपराधिक गैंग का सक्रिय सदस्य है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान सामने आया कि गैंग के सदस्य पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते थे और इसी के जरिए सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट सहित अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे।

अपराध की कमाई से खरीदी थी जमीन

विवेचना में पुलिस को पता चला कि राजकुमार गौड़ ने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया। ग्राम रेवरा परवेजपुर स्थित आराजी संख्या 377 में 340.2 वर्ग मीटर भूमि उसके द्वारा खरीदी गई थी। राजस्व विभाग के मूल्यांकन में भूमि की अनुमानित बाजार कीमत करीब 40 लाख रुपये आंकी गई।

पुलिस के मुताबिक वर्ष 2020 से आरोपी अपराध से अर्जित धन के जरिए आसपास की जमीन खरीदकर अपने अवैध साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। भूमि खरीदने और उसकी किश्तों का भुगतान करने के लिए उसके पास कोई वैध एवं पर्याप्त आय का स्रोत नहीं मिला।

डीएम के आदेश पर हुई कुर्की

विवेचक एवं थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी की विवेचना में संपत्ति को अपराध से अर्जित धन से खरीदा जाना सामने आने के बाद रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई। तथ्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया और तहसीलदार को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया।

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को एसएसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में निजामाबाद पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर आस्था जायसवाल की मौजूदगी में डुगडुगी पिटवाकर नियमानुसार 340.2 वर्ग मीटर भूमि को प्रशासनिक कब्जे में लेकर कुर्की की कार्रवाई पूरी की गई।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपी राजकुमार गौड़ अपने घर पर मौजूद था।

राजकुमार गौड़ पर दर्ज हैं चार मुकदमे

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राजकुमार गौड़ के खिलाफ निजामाबाद थाने में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2020 के आर्म्स एक्ट और मारपीट से जुड़े मुकदमों के अलावा वर्ष 2024 में बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत दर्ज मामला तथा वर्ष 2025 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा शामिल है।

आजमगढ़ पुलिस का कहना है कि संगठित अपराध, गैंगस्टरों, भूमाफियाओं और अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस के मुताबिक अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त और कुर्क कर अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना अभियान की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।