
हरदोई। धोखाधड़ी के मामले में करीब 17 महीने से हरदोई जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम मंगलवार को रिहा हो गए। कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर होने के बाद सोमवार को रिहाई का परवाना जेल प्रशासन को भेजा गया था।
दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली थी 7 साल की सजा
अब्दुल्ला आजम को दो जन्म प्रमाण पत्र रखने के मामले में अक्तूबर 2023 में कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें रामपुर जिला जेल भेजा गया था। सुरक्षा कारणों से बाद में उन्हें हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया था, जबकि उनके पिता आजम खान को सीतापुर जेल भेजा गया था। उनकी मां तजीन फात्मा को भी जेल भेजा गया था, लेकिन वह पहले ही जमानत पर रिहा हो चुकी हैं।
जमानत के साथ कोर्ट ने लगाईं ये चार शर्तें
-वे बिना न्यायालय की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे।
-प्रत्येक सुनवाई तिथि पर अदालत में हाजिर होंगे।
-गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
-विचारण में पूरा सहयोग देंगे।
समर्थकों में खुशी की लहर
अब्दुल्ला आजम की रिहाई की सूचना के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। तमाम समर्थक जेल गेट पर जमा हो गए। उनके अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि जमानत मंजूर होने के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं और सोमवार को रिहाई का आदेश जारी हुआ। मंगलवार को औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।